याचिकाएं खारिज; उत्तराखंड में छात्रसंघ चुनाव अब 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के प्रावधान के तहत होंगे
नैनीताल/देहरादून, 25 सितंबर 2026।
उत्तराखंड में छात्रसंघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने छात्रसंघ चुनावों में छात्राओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित करने के राज्य सरकार के निर्णय को वैध माना और इस व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से सरकार द्वारा छात्रसंघ चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किए जाने को चुनौती दी गई थी। वहीं सरकार की ओर से इस व्यवस्था का बचाव किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के निर्णय को वैध माना और याचिकाएं खारिज कर दीं।
29 सितंबर को प्रस्तावित हैं छात्रसंघ चुनाव
इस फैसले का असर मौजूदा छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया पर भी है। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 2026-27 सत्र के छात्रसंघ चुनाव 29 सितंबर को प्रस्तावित हैं।
पीजी कॉलेज कोटद्वार में भी 29 सितंबर को मतदान होना है। कॉलेज के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 26 सितंबर को नाम वापसी और नामांकन पत्रों की जांच के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी।
इस फैसले के बाद अब छात्रसंघ चुनावों की प्रक्रिया निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के तहत आगे बढ़ेगी।







